ब्रोकर की जरूरत नहीं, सीधे आपके अकाउंट में होगा सिक्युरिटीज का भुगतान, सेबी ने जनता की मांगी राय
भारतीय संदर्भ में बाजार की दृष्टि से एक बड़ी खबर है कि अब स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक नई परिवर्तन आ सकता है। भारतीय शेयर बाजारों के नियामक संस्थान, यानी सेबी (Securities and Exchange Board of India), ने एक प्रस्तावित निर्देश जारी किया है जिसमें उन्होंने ब्रोकर के माध्यम से न होकर सीधे इन्वेस्टर के अकाउंट से पेमेंट करने की सिफारिश की है।
सीधे भुगतान का प्रस्ताव
सेबी ने इस प्रस्ताव के अनुसार ब्रोकर्स के माध्यम से पेमेंट की जगह सीधे इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट से पेमेंट की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया है। यह सिर्फ पेमेंट प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए है, बल्कि यह इन्वेस्टर के लिए एक सुविधा भी होगी।
सुरक्षितता के लाभ
इस निर्देश के लाभकारी होने के कई पहलु हैं। पहले तो, यह इन्वेस्टर की सुरक्षा को बढ़ावा देगा, क्योंकि उनके पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे और ब्रोकर के अवाधिक पहुंच से बचेंगे। दूसरे, इससे पेमेंट प्रक्रिया भी अधिक सहज और स्पष्ट होगी, जिससे इन्वेस्टरों को ब्रोकर के साथ ज्यादा दिलचस्पीपूर्ण संबंध बनाने में मदद मिलेगी।
सेबी की पहल
यह सेबी की एक और प्रयास है जिससे बाजार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, और सुविधाजनक बनाया जा सके। यह इन्वेस्टरों को अधिक सुरक्षित महसूस कराएगा और उनके बैंकिंग जीवन को और आसान बनाएगा।
निष्कर्ष
सेबी द्वारा प्रस्तावित निर्देश न केवल संरचनात्मक है, बल्कि यह भारतीय बाजार को एक और स्तर पर ले जाने का प्रयास है। इससे इन्वेस्टिंग प्रक्रिया सुरक्षित होगी और बहुत सारे नए इन्वेस्टरों को भी इस बाजार में विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।