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बिना निवेश किए भी इन तरीकों से कर सकते हैं TAX की बचत, यहां जान लीजिए ये उपाय होगी आसानी

बिना निवेश किए भी इन तरीकों से कर सकते हैं टैक्स की बचत, यहां जान लीजिए ये उपाय होगी आसानी

टैक्स की बचत करने के लिए निवेश एक सामान्य और लोकप्रिय तरीका है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो निवेश किए बिना टैक्स की बचत के विकल्प तलाशते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि बिना निवेश किए भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं:

1. होम लोन के ब्याज पर छूट (Section 24(b)):

यदि आपने होम लोन लिया है, तो आप इसके ब्याज पर धारा 24(b) के तहत छूट पा सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त की जा सकती है।

2. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का उपयोग:

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपके सैलरी पैकेज में HRA शामिल है, तो आप HRA का दावा कर सकते हैं। इसका सही तरीके से दावा करने पर आप अपने टैक्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

3. चिकित्सा खर्च (Medical Expenses):

स्वास्थ्य बीमा के अलावा, कुछ चिकित्सा खर्च भी टैक्स की छूट के दायरे में आते हैं। धारा 80DDB के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज पर भी छूट प्राप्त की जा सकती है।

4. शिक्षा ऋण पर ब्याज (Section 80E):

अगर आपने उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया है, तो उसके ब्याज पर भी आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट शिक्षा ऋण के ब्याज के पूर्ण भुगतान पर मिलती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती।

5. छोटे बचत योजनाएं:

कुछ छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ (Public Provident Fund) और एनएससी (National Savings Certificate) में निवेश करने पर भी टैक्स की बचत की जा सकती है। हालांकि ये निवेश की श्रेणी में आते हैं, परंतु न्यूनतम राशि के साथ शुरू की जा सकती हैं।

6. रेंटेड प्रॉपर्टी से इनकम:

यदि आपके पास किराए पर दी गई प्रॉपर्टी है, तो उसके किराए से होने वाली आय पर भी आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको किराए की आय से संबंधित खर्चों का विवरण देना होगा।

7. लाभांश आय (Dividend Income):

लाभांश पर मिलने वाली आय पर भी टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है, बशर्ते यह आय एक निश्चित सीमा तक हो।

8. डोनेशन (Donation) पर छूट (Section 80G):

यदि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था को दान देते हैं, तो उस पर भी टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। आपको दान की गई राशि की रसीद और संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. बच्चों की ट्यूशन फीस:

आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट धारा 80C के तहत आती है और एक बच्चे की ट्यूशन फीस पर भी लागू होती है।

10. चिकित्सा बीमा (Section 80D):

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। स्वयं, परिवार, और माता-पिता के लिए बीमा प्रीमियम पर भी छूट मिलती है।

इन उपायों को अपनाकर आप बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपकी बचत को भी बढ़ाएगा। टैक्स की बचत के लिए ये उपाय सरल और प्रभावी हैं, जिन्हें आप अपने वित्तीय योजना में शामिल कर सकते हैं।

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